नई दिल्ली/बिजनेस डेस्क: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर को अपने 'रिफंड' का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आमतौर पर रिफंड 15 से 45 दिनों के भीतर आ जाता है, लेकिन कई बार तकनीकी कारणों या बैंक डिटेल्स में गलती की वजह से यह महीनों अटका रह जाता है। अगर आपका भी रिफंड अभी तक बैंक खाते में नहीं पहुँचा है, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एमएसएन (MSN) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, आप सीधे सही विभाग से संपर्क कर अपनी समस्या सुलझा सकते हैं। #timelessindianews आपको बता रहा है वो सही तरीका जिससे आपका अटका हुआ पैसा तुरंत वापस मिल सकता है।
रिफंड न मिलने की 3 सबसे बड़ी वजहें (Common Issues) शिकायत करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि पैसा क्यों अटका है:
- बैंक केवाईसी (KYC) अधूरा होना: अगर आपका बैंक खाता 'Validated' नहीं है, तो रिफंड फेल हो जाता है।
- डिटेल्स में मिसमैच: पैन कार्ड और बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग अलग होना।
- पेंडिंग रिक्वेस्ट: विभाग ने आपसे कोई जानकारी माँगी हो और आपने जवाब न दिया हो।
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शिकायत कहाँ और कैसे करें? (Where to Contact) अगर सब कुछ सही है फिर भी पैसा नहीं आया, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- e-Filing पोर्टल पर 'Grievance' डालें: इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें और 'Grievances' टैब में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। यह सबसे तेज़ तरीका है।
- CPC (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर) को कॉल करें: आप आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-103-0025 या 1800-419-0025 पर कॉल करके अपने रिफंड का स्टेटस पूछ सकते हैं।
- Refund Re-issue Request: अगर रिफंड फेल हो गया है, तो पोर्टल पर 'Service Request' में जाकर 'Refund Re-issue' के लिए अप्लाई करें।
एसेसिंग ऑफिसर (AO) से मिलें
अगर ऑनलाइन शिकायत के बाद भी 1 महीने तक समाधान न हो, तो आप अपने क्षेत्र के 'एसेसिंग ऑफिसर' (AO) से लिखित में शिकायत कर सकते हैं। कई बार गंभीर तकनीकी खामियों को केवल स्थानीय अधिकारी ही ठीक कर पाते हैं।
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निष्कर्ष:
टैक्स रिफंड आपका अधिकार है। बस थोड़ी सी सजगता और सही जगह शिकायत करने से आपका पैसा सुरक्षित आपके खाते में पहुँच सकता है। #timelessindianews की सलाह है कि अपना ईमेल और एसएमएस (SMS) समय-समय पर चेक करते रहें।
⚡️ डिस्क्लेमर (Disclaimer):
यह लेख केवल जानकारी साझा करने के उद्देश्य से है। टैक्स संबंधी किसी भी गंभीर समस्या के लिए आधिकारिक आयकर वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से सलाह लें। #timelessindianews
Source: MSN
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