Income Tax Refund Update: 31 दिसंबर तक नहीं किया यह काम तो अटक जाएगा आपका रिफंड, आयकर विभाग ने जारी की अंतिम चेतावनी


नई दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने उन करदाताओं को सचेत किया है जिन्होंने अब तक अपना रिवाइज्ड (Revised) या बिलेटेड (Belated) रिटर्न फाइल नहीं किया है। यदि आपके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में कोई विसंगति है, तो आपके पास उसे सुधारने के लिए केवल 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। इस समय सीमा के बीत जाने के बाद, विभाग आपका रिफंड रोक सकता है और आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

रिफंड अटकने के मुख्य कारण और महत्वपूर्ण बातें:

  • रिवाइज्ड रिटर्न की आवश्यकता: अक्सर करदाता जल्दबाजी में गलत कटौती (Deductions) या बैंक खाते की गलत जानकारी भर देते हैं। जब तक आप धारा 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं करते, आयकर विभाग रिफंड जारी नहीं करेगा।
  • बिलेटेड रिटर्न (Belated Return): यदि आपने जुलाई की समय सीमा तक रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो आप ₹5,000 तक के जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक इसे भर सकते हैं। इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा।
  • डेटा मिसमैच की समस्या: फॉर्म 26AS या AIS (Annual Information Statement) और आपके द्वारा दाखिल किए गए ITR में अंतर होने पर रिफंड को 'Hold' पर डाल दिया जाता है।
  • बैंक खाता वैलिडेट करें: कई बार रिफंड केवल इसलिए अटक जाता है क्योंकि करदाता का बैंक खाता प्री-वैलिडेट (Pre-validated) नहीं होता। सुनिश्चित करें कि आपका पैन (PAN) बैंक खाते से लिंक है।
  • जुर्माने का प्रावधान: यदि आपकी आय ₹5 लाख से अधिक है, तो 31 दिसंबर तक रिटर्न न भरने पर ₹5,000 की पेनाल्टी लगेगी। छोटी आय वालों के लिए यह राशि ₹1,000 है।
पूरी खबर का निष्कर्ष यह है कि टैक्स रिफंड पाने के लिए केवल रिटर्न भरना काफी नहीं है, बल्कि उसका त्रुटिहीन होना भी जरूरी है। 31 दिसंबर के बाद सिस्टम बंद हो जाएगा, जिससे रिफंड क्लेम करना नामुमकिन हो सकता है।
⚡️ डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख आयकर विभाग के नियमों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। टैक्स संबंधी सटीक सलाह के लिए कृपया किसी अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर संपर्क करें। #TimelessIndianews


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