नई दिल्ली: आयकर विभाग ने पैन कार्ड (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस समय सीमा के बाद जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं पाए जाएंगे, उन्हें 'Inoperative' या निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर आपके बैंक खातों, टैक्स फाइलिंग और शेयर बाजार में निवेश पर पड़ेगा।
लिंक न करने पर होने वाले बड़े नुकसान और मुख्य बातें:
- पैन कार्ड का निष्क्रिय होना: 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड केवल एक प्लास्टिक का टुकड़ा रह जाएगा। आप इसे किसी भी सरकारी या निजी वित्तीय काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक लेन-देन में रुकावट: बिना एक्टिव पैन के आप ₹50,000 से अधिक की नकद निकासी या जमा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नया बैंक खाता खोलना या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराना भी असंभव होगा।
- टैक्स और रिफंड की समस्या: यदि आपका पैन लिंक नहीं है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही, आपका रुका हुआ रिफंड भी आपके खाते में नहीं आएगा।
- उच्च टीडीएस (TDS) दर: निष्क्रिय पैन के मामले में बैंक और अन्य संस्थाएं सामान्य से दोगुनी दर (20% या उससे ज्यादा) पर टीडीएस काटेंगी।
- स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड: शेयर बाजार में ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड में निवेश जारी रखने के लिए केवाईसी (KYC) अधूरा माना जाएगा, जिससे आपके निवेश फ्रीज हो सकते हैं।
पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन लिंक है या नहीं।
पूरी खबर का निष्कर्ष यह है कि वित्तीय संकट से बचने के लिए ₹1,000 का जुर्माना भरकर तुरंत लिंक करने की प्रक्रिया पूरी करें। अंतिम समय की तकनीकी खराबी (Server Issue) से बचने के लिए आज ही अपना स्टेटस चेक करना समझदारी होगी।
⚡️ डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख आयकर विभाग के नियमों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। समय सीमा और जुर्माना राशि में बदलाव की आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया incometaxindia.gov.in पर जाएं। #TimelessIndianews
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